UP Free Boring Scheme : यूपी के किसान ले सकते हैं फ्री बोरिंग स्कीम का फायदा, जानें आवेदन प्रक्रिया

UP Free Boring Scheme यूपी के किसान ले सकते हैं फ्री बोरिंग स्कीम का फायदा, जानें आवेदन प्रक्रिया : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में सरकार किसानों ( Farmer ) के खेतों की सिंचाई के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है. सरकार द्वारा एक ‘यूपी फ्री बोरिंग’ योजना ( Uttar Pradesh Free Boring Yojana ) लाई गई है। हम इसकी डिटेल दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार का खास फोकस किसानों पर है. वहीं केंद्र सरकार भी हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है. जबकि यूपी में सरकार छोटे किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए बोरिंग सुविधा मुहैया करा रही है.

इसके लिए सरकार ने ‘यूपी फ्री बोरिंग स्कीम’ ( Uttar Pradesh Free Boring Yojana ) योजना शुरू की है। यह योजना सामान्य और अनुसूचित जाति-जनजाति के छोटे और मध्यम किसानों ( Farmer ) के लिए लाई गई है। इस योजना के तहत सिंचाई के लिए बोरिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ न्यूनतम सीमा तय की है।

‘यूपी फ्री बोरिंग’ योजना ( Uttar Pradesh Free Boring Yojana ) से जुड़ने के लिए किसानों ( Farmer ) को इसकी पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। हम आपको इस योजना की पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। इस योजना के लाभ, पात्रता (आवश्यक दस्तावेज) और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नीचे दी गई है।

UP Free Boring Scheme योजना के लाभ-

  • सामान्य वर्ग के किसानों ( Farmer ) को प्रति बोरिंग अधिकतम तीन हजार रुपये मिलेंगे
  • सामान्य वर्ग के सीमांत किसानों को अधिकतम चार हजार रुपये प्रति बोरिंग
  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को अधिकतम छह हजार रुपये प्रति बोरिंग

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज-

  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक की आयु का प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
  • आवेदक का मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र

आवेदन करने की प्रक्रिया-

आवेदन करने के लिए वेबसाइट https://scheme.jjmup.org/mi/index.php पर जाएं। यहां योजना ( Uttar Pradesh Free Boring Yojana ) के विकल्प पर क्लिक करके आवेदन पत्र के विकल्प का चयन करें। यहां से आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें। अब आवेदन में पूछी गई जानकारी भरें- आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता और अन्य। इसके साथ मांगे गए दस्तावेज संलग्न करें। इसके बाद इसे अपने जिले के लघु सिंचाई विभाग में जमा करें।

Leave a Comment