PMFBY 2022 धान, मक्का, बाजरा और कपास का 31 जुलाई तक कराएं बीमा, जानें कितना होगा प्रीमियम : सरकार से कर्ज लेने वाले किसान ( Farmer ) अगर 24 जुलाई तक उन्हें यह नहीं बताएंगे कि उन्हें फसल बीमा नहीं चाहिए तो बैंक खुद बीमा कराएगा. फसल खराब होने पर कितनी राशि मिलेगी। जानिए फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) की शर्तों के बारे में। हरियाणा में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना ( PMFBY ) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022 के दौरान खरीफ सीजन में चावल, मक्का, बाजरा, कपास और गेहूं, जौ, चना, सरसों और सूरजमुखी की फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
PMFBY 2022
यह योजना सभी किसानों ( Farmer ) के लिए स्वैच्छिक है। इसलिए यदि सरकार से ऋण लेने वाले किसान इस योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो वे 24 जुलाई तक अपने बैंकों में एक लिखित आवेदन लिखकर योजना से बाहर हो सकते हैं।
PMFBY 2022: नहीं तो बैंक करेगा फसल बीमा
यदि ऋणी योजना से बाहर होने के लिए संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता है, तो बैंक किसान ( Farmer ) की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होगा। एक गैर-देनदार किसान ग्राहक सेवा केंद्र या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल बदलता है, तो उसे अंतिम तिथि (29 जुलाई तक) से कम से कम दो दिन पहले फसल बदलने के लिए बैंक को सूचित करना होगा।
किसानों को कितना प्रीमियम देना होगा (प्रति एकड़)
- डोनेशन के लिए 713.99 रुपये।
- मक्का के लिए 356.99 रुपये।
- बाजरा के लिए 335.99 रुपये।
- कपास के लिए 1732.50 रुपये।
- गेहूं के लिए 409.50 रुपये।
- 267.75 जौ के लिए।
- जानकारी के लिए 204.75 रुपये।
- 275.63 सरसों के लिए।
- सूरजमुखी के लिए 267.75 रुपये।
बीमित राशि क्या होगी (प्रति एकड़)
- फसल की फसल पर 35699.78.
- मक्का पर 17849.89।
- बाजार में 16799.33 रुपये।
- कपास पर 34650.02।
- 27300.12 गेहूं पर।
- 17849.89 रु.
- 13650.06 सूचना पर।
- सरसों पर 18375.17 रुपये।
- सूरजमुखी पर 17849.89 रु.
राज्य में दावे के बारे में दावा
हरियाणा देश के उन कुछ राज्यों में से एक है जिनका प्रीमियम अनुपात का दावा 100 प्रतिशत से अधिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) के तहत खरीफ 2016 से खरीफ 2020 तक 67,82,971 किसानों ( Farmer ) ने अपनी फसल का बीमा किया है। इसमें से रु. 18,15,205 किसानों को दावों के रूप में 3960.81 करोड़ का वितरण किया गया।
परियोजना अधिकारी व सर्वेक्षक नियुक्त
इस योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी व सर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जो सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( PMFBY ) का काम देखते हैं। बीमा कंपनियों ने भी किसानों ( Farmer ) की सहायता के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की है. योजना में किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण समितियां गठित की गई हैं.
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