NPS Scheme लाखों पेंशनभोगियों को मिलेगा NPS का लाभ, तुरंत चेक करें जानकारी : देश के लाखों पेंशनभोगियों ( Pensioners ) के लिए एक अच्छी सूचना मानी जा रही है। दरअसल, पेंशन रेगुलेटर PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) के तहत मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम (MARS) लेकर आने वाला है। इस योजना के पेंशनभोगियों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं सरकार की इस खास योजना ( NPS ) के बारे में विस्तार से-
NPS Scheme
पीएफआरडीए सलाहकार नियुक्त करने जा रहा है
जब पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ( PFRDA ) ने इस योजना ( National Pension System ) को डिजाइन किया है, तो सलाहकारों के लिए अनुरोध के लिए प्रस्ताव (आरएफपी) से सुझाव लेना महत्वपूर्ण है। इससे पहले पीएफआरडीए के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने जानकारी दी है कि इस संबंध में पेंशन फंड और बीमांकिक फर्मों के साथ बातचीत चल रही है।
पीएफआरडीए ( PFRDA ) अधिनियम के तहत न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना की अनुमति दी जा रही है। पेंशन फंड योजनाओं ( Pension Fund Schemes ) के तहत प्रबंधित किए जा रहे फंड को मार्क-टू-मार्केट करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें कुछ उतार-चढ़ाव होने लगते हैं। उनका मूल्यांकन बाजार की स्थिति को देखते हुए शुरू होता है।
जाने क्या करना है
पीएफआरडीए ( PFRDA ) के आरएफपी मसौदे के अनुसार, एनपीएस के तहत गारंटीड रिटर्न वाली योजना तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए पीएफआरडीए और सेवा प्रदाता के बीच प्रिंसिपल-एजेंट संबंध की आवश्यकता नहीं होती है। पीएफआरडीए अधिनियम के दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस ( National Pension System ) के तहत, ग्राहक को एक ऐसी योजना का चयन करना चाहिए जिसे ‘न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न’ देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
इस प्रकार की योजना ( National Pension System ) को नियामक के साथ पंजीकृत पेंशन फंड द्वारा पेश करने की आवश्यकता शुरू होती है। इस प्रकार, सलाहकार कॉम पेंशन फंड द्वारा मौजूदा और संभावित ग्राहकों के लिए ‘न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न’ योजना तैयार करना महत्वपूर्ण माना जाता है।
जानिए क्या है एनपीएस
केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को लेकर एनपीएस ( National Pension System ) को 1 जनवरी 2004 को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। इसके बाद सभी राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस ( NPS ) को अपनाना शुरू कर दिया है। वर्ष 2009 के बाद यह योजना निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी खोली गई है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकालकर लाभ उठा सकते हैं। साथ ही नियमित आय के लिए वार्षिकी लेकर शेष राशि से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन योजना ( National Pension Scheme ) का लाभ उठा सकता है।
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