Aadhaar Card PAN Card Link : पैन को आधार से लिंक करना बेहद जरूरी है ! आधार को लिंक ( Aadhaar PAN Card Link ) किए बिना पैन का इस्तेमाल अब कई जगहों पर अमान्य हो गया है ! पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी ! आज तक भी कई लोगों ने पैन को आधार ( Aadhaar Card ) से लिंक नहीं किया है ! अब अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा !
Aadhaar Card PAN Card Link
Aadhaar Card PAN Card Link
हालांकि, सरकार ने अभी भी पैन धारकों की सुविधा के लिए आधार से लिंक नहीं किए गए पैन को निष्क्रिय ( PAN Inactive ) नहीं किया है ! अब पेन सक्रिय रहेगा, लेकिन वह भी केवल 31 मार्च, 2023 तक ! लेकिन, समस्या यह है कि 31 मार्च, 2022 के बाद, आधार से लिंक ( Aadhaar Card Link ) नहीं होने वाले पैन कार्ड कई उद्देश्यों के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे ! इसलिए जल्द से जल्द पैन को आधार से लिंक किया जाना चाहिए !
अब लगेगा जुर्माना
31 मार्च के बाद भी पैन को आधार ( Aadhaar PAN Card Link ) से जोड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर जुर्माना भरना होगा ! पहले यह फ्री होता था ! अब 30 जून तक पैन को आधार से जोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा ! और उसके बाद जुर्माना राशि बढ़कर 1,000 रुपये हो जाएगी ! सरकार ( Central Government ) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 जनवरी 2022 तक 43.34 करोड़ पैन को आधार से जोड़ा गया था ! लेकिन, अभी भी कई लोगों ने अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा है ! इसलिए सरकार ने जुर्माना भरकर इस काम को करने की सुविधा दी है !
पैन को आधार से कैसे लिंक करें
- सबसे पहले आपको आयकर विभाग ( Income Tax Department ) की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना होगा !
- इसके बाद यहां क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें ! ऐसा करते ही एक नया पेज खुल जाएगा !
- यहां आप अपना पैन और आधार विवरण ( Aadhaar Detail ) दर्ज करें ! साथ ही अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखें !
- आपके द्वारा दर्ज किए गए डेटा की जांच करने के बाद, ‘मैं अपने आधार विवरण को मान्य करता हूं’ चुनें ! इसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें !
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा ! इसे वेबसाइट पर निर्धारित स्थान पर दर्ज करें ! और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें !
- पेनल्टी राशि भरने पर आपका पैन आधार से लिंक ( PAN Aadhaar Link ) हो जाएगा !
पैन और आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है?
पैन को आधार से जोड़ने का कानून 2017 के बजट में पेश किया गया था ! आयकर अधिनियम ( Income Tax Department ) के तहत एक नई धारा 139AA जोड़ी गई ! धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है ! और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे अपने पैन को आधार ( Aadhaar ) से जोड़ना होगा !
यदि देय तिथि की समाप्ति से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन निष्क्रिय (PAN Inactive ) हो जाएगा ! आयकर रिटर्न दाखिल करते समय और धारा 139AA के तहत नए पैन के लिए आवेदन करते समय भी आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है !
कानून में बदलाव (Aadhaar Card PAN Card Link)
जब कानून पेश किया गया था, तो पैन को आधार ( Aadhaar PAN Card Link ) से न जोड़ने से पैन अमान्य हो जाता था ! इसका मतलब यह होगा कि पहले व्यक्ति को पैन जारी नहीं किया गया था ! हालांकि, पहले किए गए लेनदेन की वैधता को बनाए रखने के लिए ‘अमान्य’ शब्द को ‘निष्क्रिय’ से बदल दिया गया था !
यूआईडीएआई ( UIDAI ) ने सभी आधार कार्ड ( Aadhaar Card ) के धारको को यह सुचना जारी कर दी है ! SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है !
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